छग राज्य वक्फ बोर्ड ने सोमवार से खुलने वाले मस्जिद सहित धार्मिक स्थलों के लिए जारी किए दिशा निर्देश

 



फॉरेस्ट क्राइम न्यूज़


रायपुर कोरोना वायरस के ढाई माह पश्चात राज्य शासन द्वारा लॉक डाउन को अनलॉक करने के प्रथम चरण में मस्जिद मदरसा सहित अन्य धार्मिक स्थलों को सोमवार से नियम व शर्तों के साथ खोलने के अनुमति दी गई है इस संबध में छग राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलाम रिज़्वी ने प्रदेश के समस्त मस्जिद,मदरसा, दरगाह,कब्रस्तान के लिए एडवाइजरी जारी की है जिसके तहत संक्रमण फैलने वाली वस्तुओं को सुरक्षा की दृष्टिकोण से हटाने की बात कही गई है तथा फर्श पर नमाज अदा कर उसे स्वच्छ किया जाने के साथ ही घरों से वजू बनाकर मस्जिद में दाखिल होने तथा नमाज के पश्चात हाथ व गले न मिलने की निर्देश बताए गए है वही सर्दी खांसी होने पर मस्जिद में न आने की अपील की गई है बच्चे वृद्ध को घरों में ही नमाज़ अदा करने की राय दिया गया है इसके अलावा मस्जिद आने वाले सभी नमाज़ियों को सुरक्षा के उपाय के साथ मस्जिद में आने के।निर्देश जारी किए गए है स्वयं की टोपी,मास्क, तस्बीह,का उपयोग करने कहा गया है वही मस्जिद कमेटी से नमाज़ियों की स्कैनिंग करने हेतु थर्मल स्कैनर,सहित साबुन हैंडवाश की व्यवस्था करने की बात कही गई है छग राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलाम रिज़्वी ने नमाज़ियों से गुजारिश की है कि पूर्व की भांति फर्ज नमाज़ मस्जिद में अदा करने के पश्चात सुन्नत,व नफिल नमाज़े अपने घरों में अदा करें