छग प्रदेश में मास्क,गमछा, अनिवार्य, उलंघन पर कानूनी कार्यवाही
फॉरेस्ट क्राइम न्यूज़
रायपुर स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग नव रायपुर अटल नगर ने आज एक आदेश जारी करते हुए प्रदेश में फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है उक्त आशय की सूचना जारी करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव निहारिका बारीक सिंह ने कहा है कि प्रदेश की जनता फेस मास्क का उपयोग अवश्य करे ताकि कोविड 19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके इसके लिए उन्होंने यह भी कहा है कि बाजार में उपलब्ध ट्रिपल लेयर मास्क, होम मेड तीन परत वाला फेस कव्हर बनाया जा सकता है जिसे उपयोग पश्चात साबुन से धोकर पुनः उपयोग किया जा सके यही नही फेस मास्क उपलब्ध न होने की स्थिति में दुपट्टा रुमाल, और गमछा से भी चेहरे को पूरी तरह कवर करने के आदेश जारी किए गए है तथा इसका उपयोग साबुन से अच्छी तरह धोकर करने की सूचना जारी की गई है सचिव स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण छग ने यह भी कहा है कि बिना मास्क या चेहरा कव्हर किए बगैर सार्वजनिक स्थलों पर निकलने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 एव छग एपिडेमिक कोविड 19 विनियम 2020 तथा छग पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1)का उलंघन माना जाएगा जिस पर विधिक कार्यवाही की जाएगी