नई दिल्ली. प्रोमोशन में गाना देखकर फिल्म देखने गई दर्शक को जब मूवी में गाना नजर नहीं आया तो उसने उपभोक्ता आयोग में मुकदमा कर दिया। मामला शाहरुख खान स्टारर फिल्म ‘फैन’ से जुड़ा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने यश राज फिल्म्स को आदेश दिया है कि वह औरंगाबाद की शिक्षिका को 10 हजार रुपए हर्जाना दे।
दरअसल, शिक्षिका आफरीन फातिमा जैदी फिल्म ‘फैन’ देखने गई थीं। उन्हें फिल्म में ‘जबरा फैन’ गाना नहीं दिखाई दिया। उनका आरोप था कि फिल्म मेकर ने प्रोमो में जो गाना दिखाया था, वह सिनेमाहॉल में देखने को नहीं मिला। यह एक तरह का धोखा है। इस मामले को लेकर उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम गईं, लेकिन याचिका खारिज हो गई। फैसले के खिलाफ वे महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता आयोग पहुंचीं। यहां पर आयोगने फातिमा के पक्ष में फैसला सुनाया और यश राज फिल्म्स को 5 हजार रुपए मुकदमा खर्च और 10 हजार रुपए हर्जाना देने को कहा। इसके खिलाफ यश राज फिल्म्स एनसीडीआरसी गया, जिसने पिछला फैसला बरकरार रखा है।
गाना हटाना अनुचित था
आयोग ने कहा कि गाना हटाना अनुचित व्यापार कार्यप्रणाली है। व्यक्ति ने प्रोमोशन में गाना देखकर फिल्म देखना तय किया है, उसे गाना न दिखे तो वह खुद को ठगा हुआ, निराश और निरुत्साहित समझता है। ऐसी हरकत के पीछे फिल्मकारों का उद्देश्य दर्शकों को सिनेमा हॉल तक लाना और लाभ कमाना होता है।