अर्जुनी परिक्षेत्र में तीन चीतलों का शिकार श्री वर्मा की टीम ने साहस के साथ दो को दबोचा
रायपुर पश्चिमी अर्जुनी वन परिक्षेत्र के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 355 में तीन चीतल को विधुत प्रवाह कर मारकर अवैध रूप से शिकार करते हुए दो व्यक्ति को रंगे हाथ दबोचा गया जिसके ऊपर वन अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाना बताया गया
पश्चिमी अर्जुनी परिक्षेत्राधिकारी श्री टी आर वर्मा ने बताया कि विगत 12 फरवरी 2020 को सूचना मिली की कोई शिकारी सराईपाली वन मार्ग स्थित आरक्षित वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 355 में विधुत पोल से जो लगभग 11000 वोल्ट प्रवाहित करता है उसमें काला सेंट्रिंग तार से विधुत प्रवाह कर लगभग दो किलोमीटर तक वन क्षेत्र में बिछाया है जिसपर गश्ती दल की पैनी नज़र पड़ गयी तत्काल वन परिक्षेत्राधिकारी श्री टी आर वर्मा को इसकी सूचना दी उनके द्वारा तत्काल उच्च वन मण्डलाधिकारी श्री आलोक तिवारी बलौदाबाजार एवं उप वन मण्डलाधिकारी श्री उदय सिंग ठाकुर कसडोल को अज्ञात शिकारी द्वारा शिकार किए जाने की पुष्ट जानकारी प्रेषित की दोनों अधिकारीयों ने दिशा निर्देश देकर तत्काल आरोपियों पर कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए श्री वर्मा ने तत्काल अपने मैदानी अमले को लेकर उपरोक्त कक्ष क्रमांक 355 की ओर रवाना हुए जब बिछाए तार की दिशा में आरक्षित वन क्षेत्र में पहुंचा गया तब उन्हें वहां तीन चीतल जिसमे दो नर तथा एक मादा शावक का मृत शरीर मिला साथ ही करीब में दो व्यक्ति भी मिले जो मुख्य पोल से विधुत प्रवाहित कर शिकार कर चुके चीतल के शव को रस्सी से बांध कर ले जाने के फिराक में थे उन्हें घेराबंदी कर वन कर्मियों ने धर दबोचा जिनकी शिनाख्त दशरथ बरिहा वल्द बोधन बरिहा स्थानीय निवासी अर्जुनी तथा सुरेश साहू वल्द भुवनेश्वर साहू निवासी ग्राम खम्हन के रूप में की गई आरोपियों के बारे में बताया जाता है कि दशरथ बरिहा वल्द बोधन बरिहा आदतन अपराधी प्रवृत्ति का है तथा इसके पूर्व भी वह अपराध प्रकरण में संलिप्त रहा है जिसका प्रकरण कसडोल न्यायालय में विचाराधीन है बताया जाता है कि जमानत पर वह बाहर है तथा आरक्षित वन परिक्षेत्र में सक्रिय हो कर अवैध चीतल के शिकार को अंजाम दिया परिक्षेत्राधिकारी श्री टी आर वर्मा ने उक्त अवैध शिकार में कुछ और व्यक्तियों के सम्मिलित होने की आशंका व्यक्त की है तथा पकड़े गए आरोपियों से सख्ती के साथ पूछताछ की जा रही है शिकार में प्रयुक्त की गई दो जी आई बंडल तार तथा सेंट्रिंग तार जो सूखे सागौन वृक्ष में बांधे गए थे को जब्त कर अभियुक्त पर वन अधिनियम वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 वन जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 9, 50.एवं 51 के तहत वन अपराध प्रकरण पंजी क्रमांक 15544/16 में दिनांक 13/02/2020 को पंजीबद्घ किया गया तथा मृत चीतलों का वन परिक्षेत्राधिकारी श्री टी आर वर्मा के उपस्थिति में पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार कर दिया गया अर्जुनी के आरक्षित वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 355 में किए जा रहे अवैध शिकार और शिकारियों को साहसिक रूप से दबोचने वाले मैदानी अमले में श्री लक्ष्मीप्रसाद श्रीवास्तव,उप वनक्षेत्रपाल,संतराम ठाकुर वनपाल सहायक परिक्षेत्राधिकारी अर्जुनी, खगेश्वर ध्रुव वन रक्षक, प्रवीण कुमार आडिले वन रक्षक हरिराम साहू वन रक्षक, एवं जय कुमार कर्ष दैनिक श्रमिक का विशेष योगदान रहा प्रकरण की विवेचना जारी है