पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। इसके लिए आयकर विभाग द्वारा बार-बार पैन-आधार कार्ड लिंक करने की समय सीमा बढ़ाने के बाद भी करीब 17 करोड़ से अधिक लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक पैन-आधार नहीं लिंक कराया है। ऐसे लोगों का पैन कार्ड रद्द हो सकता है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जानकारी दी कि जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन और आधार को लिंक किया जा चुका है जबकि17.58 करोड़ लोगों ने अभी पैन-आधार नहीं लिंक कराया है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा, समय सीमा बढ़ाने के बाद उन लोगों को सुविधा होगी जिन्होंने अभी तक पैन-आधार को नहीं लिंक किया है।मौजूदा समय में कुल 48 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं, जबकि आधार कार्ड रखने वालों की संख्या 120 करोड़ से भी अधिक है। आयकर विभाग के मुताबिक, अब रिटर्न फाइल करने के लिए इन दोनों में से किसी एक नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए पैन-आधार का लिंक होना अनिवार्य है। अगर दोनों लिंक नहीं है तो आधार कार्ड देने पर स्वत: ही पैन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
17 करोड़ पैन कार्ड रद्द कहीं इसमें आपका भी तो नही
• Altaf hussain