बंगले में कर्मचारी की ख़ुदकुशी के मामले में आरोपी बनाए जाने के खिलाफ याचिका*
*कमलेश शर्मा*
बिलासपुर। हाईकोर्ट में जस्टिस संजय के अग्रवाल ने मरवाही सदन में कर्मचारी की ख़ुदकुशी के मामले में पिता-पुत्र को धारा 306 का आरोपी बनाए जाने के खिलाफ पेश याचिका को व्यक्तिगत कारण से सुनवाई से इंकार कर किसी अन्य बेंच में रखने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि कोटा विधायक रेणु जोगी के निवास मरवाही सदन में कार्यरत कर्मचारी संतोष उर्फ मनवा ने फाँसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में मृतक के परिवार वालों द्वारा उसे चोरी के आरोप में प्रताड़ित कर खुदकुशी करने के लिये मजबूर करने का आरोप लगाया गया था । वहीं शव को सड़क पर रखकर इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों के साथ आंदोलन किया था। इस पर सिविल लाइन पुलिस ने उसी रात आननफानन, अमित जोगी व् अजीत जोगी के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में धारा 306 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पिता, पुत्र ने पुलिस की इसी कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनोती दी है।