75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थी परीक्षा से हो सकते है वंचित

  नए नियम के तहत यदि नियमित छात्र -छात्राओं की स्कूल में नियमित उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रही तो उन्हें इस वर्ष होने वाले 10वीं 12 वीं की परीक्षा से वंचित हो सकते है यह नियम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बनाए है फिर भी उन्हें एक अवसर देने की भी भी कवायद जारी है इसके लिए विभाग द्वारा माता पिता अभिभावक को विद्यार्थी को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करने भी प्रयास जारी है ताकि वह नियमित रूप से स्कूल में उपस्थिति दर्ज करा सके फिर भी विद्यार्थी की रुचि इस ओर नही बढ़ती है तो इसके  वार्षिक परीक्षा परिणाम निकलने पर दिखाई देंगे 2 मार्च 2020 से प्रारंभ होने वाली वार्षिक परीक्षा में  प्रदेश के अनेक जिलों में हजारों की संख्या में 10वी 12 वी   के विद्यार्थी परीक्षा देने की तैयारी में जुटे हुए है परन्तु देखा जाता है कि अनेक विद्यार्थी स्कूल में नियमित उपस्थिति दर्ज नही करते जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई के साथ साथ उपस्थिति भी प्रभावित हो जाती है  इसके लिए प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नियम बना कर अभिभावकों को पत्र के माध्यम से अवगत करा कर विद्यार्थियों को स्कूल नियमित भेजने प्रेरित करने के निर्देश जारी किए है अनुपस्थित रहने वाले छात्रों को चिन्हांकित कर नोटिस जारी किया गया है 
नियम जारी करने के पीछे की वजह प्रदेश भर के जिले वार स्कूलों में बेहतर रिजल्ट  लाने के उद्देश्य से यह नियम जारी किया गया है ताकि 10 वी 12 वी के रिजल्ट बेहतर आ सके